गरमाता जा रहा है हिजाब मामला, हाईकोर्ट ने बैन को चुनौती देने वाली याचिका बड़ी पीठ के पास भेजा

बेंगलुरु : देशभर में हिजाब का मामला अब और तेजी से गरमाता जा रहा है। हिजाब मामले पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिजाब मामले पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। स्कूल और कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को कक्षा में हिजाब नहीं पहनने का आदेश दे सकते हैं या नहीं, इस पर फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ी पीठ को दिया है।
गरमाता जा रहा है हिजाब मामला
कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेजा है। न्यायाधीशों ने मामले को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले न्यायाधीशों के एक पैनल को संदर्भित करते हुए कहा कि ये मामले व्यक्तिगत कानून के कुछ पहलुओं के मद्देनजर मौलिक महत्व के कुछ संवैधानिक प्रश्नों को जन्म देते हैं।
मंत्री का कांग्रेस पर हमला
वहीं, इसके पहले कर्नाटक सरकार में मंत्री वी. सुनील कुमार ने कहा कि हमें हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री सुनील कुमार ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अगर यह सत्ता में आती है, तो कांग्रेस के नेता हिंदुओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर देंगे। कांग्रेस को सांप्रदायिक मानसिकता से बाहर आना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया कहते हैं कि वह तिलक लगाने के खिलाफ हैं, वह धर्मांतरण विरोधी विधेयक का विरोध कर रहे हैं। वहीं, राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि हिंसा के लिए गिरफ्तार किए गए लोग बाहरी हैं न कि छात्र। प्रदेश में हो रही अप्रिय घटनाओं पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।
तीन दिनों के लिए स्कूल-कॉलेज बंद
हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में तीन दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हैं।
वहीं, राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि हिंसा के लिए गिरफ्तार किए गए लोग बाहरी हैं न कि छात्र। प्रदेश में हो रही अप्रिय घटनाओं पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।