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भोजपुर और मधुबनी एसपी पर लगा 5-5 हजार रुपये का जु’र्माना, ये है बड़ी वजह

PATNA : बिहार के प्रशासनिक गलियारे से बड़ी खबर आ रही है कि भोजपुर और मधुबनी के एसपी पर 5-5 हजार रुपये का जु’र्माना लगा है। बिहार के रोहतास में जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने ग’वाही के लिए लं’बित 11 साल पुराने मा’मले में अ’र्थडं’द लगाया है। इसके साथ ही राजपुर थानाध्यक्ष के खि’लाफ भी 5 हजार का ह’र्जाना लगाया गया है।

ये है पूरा मा’मला

दरअसल, गवाहों को पेश करने की ला’परवाही को लेकर अदालत ने स’ख्ती बरती है और ये जु’र्माना लगाया है। ये मा’मला राजपुर थाना कांड संख्या 37/12 से जुड़ा है। बताया जाता है कि इसका ट्रायल को’र्ट में चल रहा है। को’र्ट ने इस मा’मले में एसपी रोहतास के माध्यम से ग’वाहों को प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया था लेकिन निर्धारित तारीख के गुजर जाने के बाद अदालत ने कई मर्तबा उक्त पदाधिकारियों को सभी कानून सम्मत आदेश जारी किया था। इसके बावजूद भी तीनों पदाधिकारी ग’वाहों को कोर्ट में प्रस्तुत करने में ला’परवाही बरत रहे हैं लिहाजा कोर्ट ने तीनों पर जु’र्माना लगाने का निर्णय लिया।

सासाराम नगर थानाध्यक्ष को शोकॉ’ज

वहीं, एक और मा’मले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सासाराम नगर थानाध्यक्ष को कोर्ट में सशरीर पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि आवेदक सुजीत कुमार वर्मा ने सीजेएम कोर्ट में 30 हजार रुपये और मोबाइल फोन की उन्मुक्ति के लिए CJM कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था। को’र्ट ने मा’मले में जां’च के बाद नगर थानाध्यक्ष को आवेदक के रुपये और मोबाइल लौटाने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद भी थानाध्यक्ष द्वारा को’र्ट के आदेश का उ’ल्लंघ’न करते हुए ज’ब्त मोबाइल और रुपये को वापस कराने में ला’परवाही बरती जा रही थी।

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