बिहार ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त कर्मियों ने मनाया जीत का जश्न

पटना। बिहार ग्रामीण बैंक (पटना क्षेत्र) के सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने एक ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 अगस्त 2024 को दिए गए फैसले के अनुसार, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने कर्मचारियों को 1 नवंबर 1993 से वाणिज्यिक बैंकों के बराबर कंप्यूटर इन्क्रिमेंट और पेंशन की बकाया राशि 31 मार्च 2025 तक चुकानी है।
इस फैसले के आलोक में RRRBWS-BGB-BLU पटना इकाई द्वारा विजयोत्सव समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामेश्वर प्रसाद सिंह ने की और मंच संचालन मुख्तार राय ने किया। समारोह में सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिजनों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर खुशियां बांटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया।

इस मौके पर मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता शर्मिला उपाध्याय, हाईकोर्ट के अधिवक्ता नरेश दीक्षित, अवमानना याचिका दायर करने वाले श्री रविन्द्र नाथ त्रिपाठी और सी. राजा रेड्डी मौजूद थे। इन सभी अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि और याचिका दायर करने वालों ने बताया कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर इन्क्रिमेंट और पेंशन देने का आदेश दिया था, लेकिन इसे लागू करने में देरी हुई। इसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई, जिसके बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी बैंकों को समयसीमा के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया।

इस मौके पर बैंक की कार्यकारिणी के सदस्य प्रेम प्रकाश मिश्रा, अनिल कुमार, पटना रीजनल इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार, महासचिव सनत कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। समारोह में संघर्ष की कहानी और जीत की खुशी साफ झलक रही थी।