Civil Sewa Divyang Protsahan Yojana : राज्य सरकार पहली बार दिव्यांजनों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना ‘सम्बल’ के तहत बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब तक यह योजना अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए थी।

समाज कल्याण विभाग के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (मेन्स) और साक्षात्कार की तैयारी के लिए बीपीएससी में 50 हजार व यूपीएससी में 1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य दिव्यांग युवाओं को उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना और तैयारी के दौरान आने वाली आर्थिक चुनौतियों को कम करना है। शीघ्र ही इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
इसके लिए पात्रता :
दिव्यांजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने कई मापदंड निर्धारित किए हैं, जिसमें अभ्यर्थी बिहार का स्थायी निवासी हो। उसके पास पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या सामान्य वर्ग से संबंधित कोटि का प्रमाण-पत्र हो, साथ ही अभ्यर्थी की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
इसके साथ अभ्यर्थी को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। योजना में यह भी प्रावधान है कि अभ्यर्थी को पूर्व से किसी भी राज्य या केन्द्र सरकार से अधीन वित्त संपोषित किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम (बोर्ड या निगम) की सेवा में कार्यरत या नियोजित न हो। साथ ही किसी अभ्यर्थी को इस योजना अंतर्गत दोनों प्रकार की सिविल सेवा (बीपीएससी और यूपीएससी के स्तर से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा) के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर केवल एक बार ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को निर्धारित पोर्टल पर नवीनतम फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, आवासीय प्रमाण-पत्र, जाति/कोटि प्रमाण-पत्र और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को अपना यूडीआईडी कार्ड, संबंधित परीक्षा का प्रवेश-पत्र व आवेदन-पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति, प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका से संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड की प्रति, मोबाइल नंबर और सक्रिय ई-मेल आईडी देना आवश्यक है।

इस संबंध में समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने कहा कि शुक्रवार को पोर्टल के लॉन्च की फिलहाल योजना है। इसके बाद योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे और इससे समुचित लाभ मिलने लगेगा।
