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Bihar Voter List Removal 2025 : बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नाम इस दिन तक करें सार्वजनिक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Bihar Voter List Removal 2025 : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में चुनाव आयोग (EC) को आदेश दिया कि बिहार में Special Intensive Revision (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम (Bihar Voter List Removal 2025) 19 अगस्त 2025 तक सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही प्रत्येक नाम हटाने का कारण भी बताया जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को होगी।

इस सुनवाई (Bihar Voter List Removal 2025) के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि “बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है और मतदाता सूची में पारदर्शिता आवश्यक है।” कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मृत मतदाताओं, विस्थापित लोगों या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन वाले नामों की सूची सीधे वेबसाइट पर क्यों नहीं डाली जा रही? इससे आम लोगों को सुविधा होगी और लोगों में भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होगी।

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Bihar Voter List Removal 2025
Bihar Voter List Removal 2025

इस दौरान चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि बिहार में 1 अप्रैल 2025 तक कुल 7.89 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से 7.24 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, जबकि 65 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर (Bihar Voter List Removal 2025) हो गए हैं, जिनमें 22 लाख मृत घोषित किए गए हैं। जिन लोगों ने सिर्फ फॉर्म भरे हैं, उन्हें अगस्त में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हटाए गए मतदाताओं की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर, पंचायत कार्यालय और बीएलओ के पास भी प्रदर्शित की जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर भी साझा किया जाए ताकि प्रभावित लोग दस्तावेजों के साथ अपना दावा पेश कर सकें।

Bihar Voter List Removal 2025
SUPREME COURT

गौरतलब है कि इस मामले में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने SIR प्रक्रिया को चुनौती दी है। ADR का कहना है कि इस तरह की कवायद को देशभर में करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

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