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सहारा प्रमुख सुब्रत राय की गिरफ्तारी का वारंट जारी, हाईकोर्ट ने DGP को दिया गिरफ्तार करने का आदेश

PATNA : सहारा प्रमुख सुब्रत राय को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को यानी आज पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं होने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है।

सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

अदालत ने उन्हें किसी भी हाल में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन बीमारी का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया तो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। नाराज हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

“कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं सुब्रत राय”

विदित है कि एक दिन पहले कोर्ट ने सख्त लहजे में सुब्रत राय के वकील से कहा था कि सुब्रत राय कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं। उन्हें हर हाल में आना ही होगा। निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में जस्टिस संदीप कुमार ने गुरुवार को उनका अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया था। हर हाल में 13 मई को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में सशरीर होने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि वे नहीं आए तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सुब्रत राय पटना हाईकोर्ट नहीं आए तो कोर्ट ने सख्‍त रुख अपनाया है।

गौरतलब है कि चार हजार से ज्‍यादा हस्‍तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्‍हें पेश होने का आदेश दिया था। पहले सुब्रत राय ने सुरक्षा का हवाला देकर पेशी से छूट मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने सुरक्षा की चिंता को खारिज करते हुए कहा था कि पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश पहले ही जिला प्रशासन को दिया जा चुका है इसलिए उन्‍हें कोर्ट में पेश होना होगा।

12 मई को कोर्ट में सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम किए गए थे लेकिन सुब्रत राय नहीं आए। तब न्‍यायाधीश ने शुक्रवार को उन्‍हें पेश होने को कहा। शुक्रवार को ऑनलाइन सुनवाई के बावजूद न्‍यायाधीश ने फिजिकल माध्‍यम से सुनवाई का निर्णय लिया था।

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