PATNA : बिहार में लोहार जाति को बड़ा झटका लगा है। लोहार जाति को अब अनुसूचित जनजाति यानी ST की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
लोहार जाति को झटका
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं को खत्म कर दिया है। इस संबंध में सभी विभागों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सभी आयोग और अन्य दफ्तरों को पत्र लिखा है।
विदित है कि बिहार में लोहार जाति को साल 2016 में अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा दिया गया था। लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ अन्य सुविधाएं भी देने के आदेश दिये गए थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था।
21 फरवरी 2022 को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के साल 2016 के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की तरह सुविधाएं दी गई थी। इसी आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। अब पहले की तरह ही लोहार जाति को राज्य में अत्यंत पिछड़े वर्गों को मिलने वाली आरक्षण समेत दूसरी सभी सुविधाएं मिलेंगी।
