Pension Rules Change latest News : केन्द्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में पेंशन मामलों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की हइससे संबंधित पेंशनर्स और उनके परिवारों को पेंशन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में मदद मिल सकती है। यह बदलाव उन पात्र मामलों पर लागू होता है, जिनमें सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता के बाद NPS से OPS में जाने का विकल्प अपनाया जाता है। नई SOP पुराने दिशा-निर्देशों की जगह लेगी।
वित्त मंत्रालय ने जानिए क्या कहा?
इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ट्रांसफर प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए और इसको आसान बनाने के लिए एक संशोधित SOP को मंजूरी दी गई है। संबंधित अधिकारियों और विभागों को नई प्रक्रिया लागू करने तथा इसके प्रावधानों की जानकारी सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बदलाव का उद्देश्य पेंशन से जुड़े मामलों के निपटारे को अधिक सुचारू बनाना और प्रक्रिया में आने वाले मुश्किलों को कम करना है।

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कैसे मिलेगा नया PPO ? Pension Rules change latest News
NPS से OPS में ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र पेंशनर को नया नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किया जाएगा। इसकी तैयारी और जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी कार्यालयों तथा पेंशन ऑफिसर्स की होगी। नया PPO मिलने के बाद पेंशनर को अपना पुराना प्रोविजनल पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPPO) संबंधित बैंक में जमा करना होगा। इसके बाद बैंक पुराने दस्तावेज से जुड़ी आवश्यक प्रतियां संबंधित अधिकारियों को भेजेगा।
इसके साथ ही पेंशनर्स को प्रत्येक साल की भांति नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। नई SOP लागू होने के बावजूद यह प्रोसेस पहले की तरह जारी रहेगी इसलिए पात्र पेंशनर्स को जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की समय सीमा का ख्याल रखना होगा। इस संबंध में सरकार का कहना है कि पूर्व में NPS से OPS में पेंशन का मामला ट्रांसफर करने में कई मुश्किलें आ रही थी, जिसे दूर करने के लिए इसतरह की नई प्रक्रिया को अपनाया गया है।

NPS सेंट्रल से भी मिलेगी डिजिटल सुविधा
पेंशन सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में NPS सेंट्रल प्लेटफॉर्म भी आरंभ किया गया है। इसके जरिए NPS से जुड़े निवेशक एक साझा डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, निवेश और अपने पेंशन खाते के प्रबंधन जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।





