Caste Census in Bihar : जातीय जनगणना पर बिहार सरकार की अपील मंजूर, पटना हाईकोर्ट में अब इस दिन होगी सुनवाई
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Caste Census in Bihar : बिहार की नीतीश सरकार को जातीय जनगणना (Caste Census in Bihar) पर जोरदार धक्का लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि अदालत से रोक लगने के बाद अब इस पूरे मामले पर नीतीश सरकार ने तुरंत सुनवाई के लिए अपील की है, जिसके बाद कोर्ट ने अब तारीख मुकर्रर कर दी है।
इस दिन की तारीख मुकर्रर
जातीय जनगणना मामले (Caste Census in Bihar) पर तुरंत सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय में जो याचिका दी है, उसमें कहा गया है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार के पास जाति आधारित गणना (Caste Census in Bihar) कराने का वैधानिक अधिकार नहीं है लिहाजा 3 जुलाई को उस पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है। ऐसे में जनहित याचिकाओं में उठाए गये मुद्दों पर 3 जुलाई के पहले ही कोर्ट को निष्पादन कर देना चाहिए।
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पटना हाईकोर्ट ने लगायी थी रोक
गौरतलब है कि गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना (Caste Census in Bihar) पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3 जुलाई से पहले सुनवाई के लिए अपील की थी, जिसपर सुनवाई के लिए अदालत ने 9 मई को तारीख दे दी है।