कोरोना में नौकरी गंवाने वालों को मिलेगी सैलरी, जानिए मोदी सरकार की इस नई स्कीम के बारे में
नई दिल्ली : KAAM KI BAT : वैश्विक महामारी कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। इन लोIगों को मोदी सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही थी, जिसकी मियाद खत्म हो रही थी लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर जून तक कर दिया है।
नौकरी गंवाने वाले को मिलेगा भत्ता
मोदी सरकार ने इसके लिए ESIC की देखरेख में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी नौकरी गंवाई है।
अनुमान के मुताबिक इस योजना में 40 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ESIC से बीमित कर्मचारियों को उनकी बेरोजगारी के दौरान नकद मुआवजे के रूप में राहत देती है। मौजूदा वक्त में इस योजना के तहत बीमित कर्मचारी को बेरोजगार होने पर अधिकतम 90 दिनों के लिए उसकी औसत कमाई का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाता है।
इन्हें मिल सकेगा योजना का लाभ
यानी अगर कोई शख्स हर महीने 30 हजार रुपये कमाता है तो उसकी 90 दिन की औसत कमाई 90 हजार का 50 प्रतिशत यानी 2 साल में लगभग 45 हजार रुपये उसे दिए जाएंगे। हालांकि इसका लाभ लेने के लिए कुछ शर्ते निर्धारित हैं। इसका लाभ सिर्फ उन्हें मिलेगा, जो असंगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं और उनका पैसा PF या ESIC में कटता हो।
इस योजना के तहत बीमित शख्स के बेरोजगार होने की स्थिति में और नये रोजगार की तलाश के दौरान नकद राहत राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए बेरोजगारी से पहले 2 साल में हर अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया जाना जरूरी है।
सरकार का ये है नियम
हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि किसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी शख्स की नौकरी गलत आचरण या किसी गलत काम की वजह चली जाएगी या मुकदमा दर्ज होने के बाद कंपनी उसे नौकरी से निकालती है तो ऐसे शख्सको अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल सकेगा।
जिन व्यक्तियों ने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी हो यानी VRS लिया है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
जानिए कैसे ले सकते हैं स्कीम का लाभ
- सबसे पहले आपको ESIC की वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाना होगा
- बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने के लिए फॉर्म डाउनलोड करें और उसे विधिवत भर दें
- फॉर्म भरने के बाद उसे ESIC की नजदीकी ब्रांच में जमा करा दें।
- फॉर्म के साथ नोटरी शपथ-पत्र लगाना होगा, जिसमें 20 रुपये का स्टांप पेपर अटैच करना होगा
- फॉर्म में एबी-1 से एबी-4 तक का फॉर्म साथ में जमा करना होगा
गौरतलब है कि केन्द्रीय श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने इस संबंध में संसद में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में जानकारी दी। केन्द्रीय राज्यमंत्री के मुताबिक इस योजना के तहत 82 हजार 724 दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7 फरवरी 2022 तक 61 हजार 314 क्लेम को निपटाया जा चुका है। यानी इतनी संख्या में केन्द्र सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया है।
ESIC की ओर से चलाई जाने वाली यह योजना बीमित लोगों को नौकरी जाने पर बेरोजगारी भत्ता देती है। पहले भत्ते की राशि 25 परसेंट तय थी जिसे बढ़ाकर 50 परसेंट कर दिया गया है।